शाहजहां शेख को कोई भी कर सकता है गिरफ्तार : कलकत्ता SC
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि संदेशखाली के फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस
गिरफ्तार कर सकती है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि महिलाओं पर यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने
के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या पश्चिम बंगाल पुलिस
कोई भी गिरफ्तार कर सकता है।
राज्य के महाधिवक्ता की प्रार्थना पर अदालत ने 26 फरवरी के अपने आदेश को स्पष्ट किया जिसमें उसने पुलिस
प्राधिकारी को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
SIT के गठन पर लगाई थी रोक- मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत ने
अपने 7 फरवरी के आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ
द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि फरार शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई या ईडी भी स्वतंत्र हैं।
सुंवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाए आरोप
संदेशखाली का बदमाश शेख शाहजहाँ कल रात 12 बजे से ममता पुलिस की सुरक्षित हिरासत में है।
प्रभावशाली मध्यस्थों के माध्यम से ममता पुलिस के साथ एक समझौते पर बातचीत करने में कामयाब
होने के बाद, उन्हें बरमाजुर – II ग्राम पंचायत क्षेत्र से दूर ले जाया गया, जिससे पुलिस और न्यायिक
हिरासत में रहने के दौरान उनकी उचित देखभाल की जाएगी।
सलाखों के पीछे रहने के दौरान उन्हें 5 सितारा सुविधाएं दी जाएंगी और एक मोबाइल फोन तक उनकी
पहुंच होगी, जिसके माध्यम से वह वस्तुतः TMC पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। यहां तक कि
वुडबर्न वार्ड में एक बिस्तर भी उसके लिए तैयार और खाली रखा जाएगा यदि वह वहां कुछ समय
बिताना चाहता है।
