Abhishek Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Abhishek Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Abhishek Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद (सांसद) अभिषेक बनर्जी के उस

अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसमें अप्रैल और जून के बीच होने वाले आम चुनावों के पूरा

होने तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें

बुलाने से रोकने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल

की पीठ 10 जुलाई को दिल्ली में पूछताछ के लिए ईडी के समन को चुनौती देने वाली बनर्जी की

याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता एक सांसद है

और वह आम चुनाव लड़ रहा है, जिसके मद्देनजर मामले को जुलाई तक के लिए टाल दिया जाए।

अदालत ने कहा कि इस मामले को 10 जुलाई को सूचीबद्ध करें।

कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया

अदालत ने बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि

सांसद को सितंबर 2021 से तलब नहीं किया गया है और संघीय एजेंसी को आगामी लोकसभा

चुनाव पूरा होने तक उन्हें नहीं बुलाने के लिए कहा जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि वह एक

मौजूदा सांसद हैं और 1 जून को होने वाले डायमंड हार्बर से फिर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा

कि ईडी को चुनाव के बीच उन्हें समन न करने के लिए कहा जाना चाहिए। पीठ ने अतिरिक्त

सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू द्वारा प्रतिनिधित्व की गई एजेंसी से पूछा कि क्या वह अनुरोध

स्वीकार करने को तैयार है। इसमें राजू से कहा गया कि अगर आपने उन्हें इतने लंबे समय तक

नहीं बुलाया है, तो उन्हें कुछ महीनों तक और न बुलाया जाए। वह भी चुनाव लड़ रहे हैं।

Abhishek Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

राजू ने पहले कहा कि वह सक्षम अधिकारी से निर्देश प्राप्त करेगा। बाद में उन्होंने कहा कि ईडी सुनवाई

की अगली तारीख तक बनर्जी को तलब नहीं करेगी. राजू ने कहा कि ईडी सांसद की पत्नी रुजिरा को भी

यही रियायत नहीं देगी, जिन्होंने भी समन के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »