पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया भाषण के दौरान कथित तौर पर भगवान
और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का
उल्लंघन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने
से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हाई
कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। याचिका खारिज करते हुए अदालत
ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और अदालत ईसीआई को किसी भी
शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती।याचिकाकर्ता
ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण
में उन्होंने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ
सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी द्वारा दिए

गए भाषण में उन्होंने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के

साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर उनकी पार्टी को वोट

देने की अपील की। ईसीआई की ओर से पेश होते हुए, वकील सिद्धांत कुमार ने

याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह दैनिक आधार पर ऐसे आवेदनों से

निपट रहा है और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। उन्होंने अभ्यावेदन

दाखिल कर दिया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे।’ आयोग एक संवैधानिक संस्था है।  

पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का मानना ​​है

कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है। यह पूर्णतः अनुचित है। याचिका गुणहीन होने

के कारण खारिज की जाती है। हाल ही में, कांग्रेस ने राजस्थान में एक चुनावी रैली

में मुसलमानों पर ‘घुसपैठिए’ वाली टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव

आयोग का रुख किया था। चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस

जारी किया था, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सभी

स्टार प्रचारक उनसे अपेक्षित उच्चतम स्तर का संवाद बनाए रखें।

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