
सोरेन 148 दिन बाद रिहा
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को 148 दिन बाद जेल बाहर आए।
हाईकोर्ट के जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने जमीन पर कब्जे से जुड़े
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोरेन को जमानत दी। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि
तथ्यों से लगता है कि सोरेन के खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के सभी आरोप
आधारहीन हैं। बड़गाई शांतिनगर की जिस 8.86 एकड़ जमीन के मामले में ईडी ने
सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उस पर कब्जे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हाई
कोर्ट ने कहा, हेमंत सोरेन की अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई संलिप्तता नहीं दिखती है।
न ही जमीन छिपाकर रखने के मामले में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (अपराध की आय)
बनता है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्यक्ष रूप से उनकी संलिप्तता दर्शाता है।
सीबीआई बदनाम करने को झूठ बोल रही
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति से के कथित घोटाले में दिल्ली के सीएम
अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिन में चली सुनवाई के बाद देर
शाम को राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई
रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल को कोर्ट
के समक्ष पेश किया। एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल ने कहा है कि
एक्साइज पॉलिसी केस से उनका कोई लेना-देना नहीं। उन्होंने सारा आरोप पूर्व
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मढ़ा है और इसमें आतिशी सिंह और सौरभ
भारद्वाज के शामिल होने की बात कही। इसका विरोध करते हुए केजरीवाल ने कोर्ट
में खुद बोलने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।
सीबीआई झूठ बोल रही है। सारा प्लान हमें बदनाम करने और पार्टी तोड़ने के लिए
है। इस पर विशेष जज अमिताभ रावत ने कहा, ‘मैंने आपका बयान पढ़ लिया है,
आपने सीबीआई के दावे (सिसोदिया पर) जैसा कुछ नहीं बोला है।
सोरेन को बेल केजरीवाल को रिमांड
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को शहर के एक कॉलेज द्वारा अपने परिसर में हिजाब,
बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह
कॉलेज द्वारा लिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है और इसके खिलाफ नौ
छात्राओं द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जो विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और
तीसरे वर्ष में हैं।