केवल बयानबाजी आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं मानी जाएगी

केवल बयानबाजी आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं मानी जाएगी: कर्नाटक उच्च न्यायालय

 

केवल बयानबाजी आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं मानी जाएगी
केवल बयानबाजी आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं मानी जाएगी
 बेंगलुरु। हाई कोर्ट ने कहा है कि महज बयानबाजी आत्महत्या के लिए उकसाने की
श्रेणी में नहीं आएगी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यह बात याचिकाकर्ता के खिलाफ
कार्यवाही को रद्द करते हुए कही, जिस पर उडुपी जिले में एक कनिष्ठ पुजारी और एक
स्कूल के प्रिंसिपल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था।हाई कोर्ट ने कहा
है कि महज बयानबाजी आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आएगी।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यह बात याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द
करते हुए कही जिस पर उडुपी जिले में एक कनिष्ठ पुजारी और एक स्कूल के प्रिंसिपल
को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। कनिष्ठ पुजारी की 11 अक्टूबर 2019
को आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी।

कनिष्ठ पुजारी की 11 अक्टूबर, 2019 को आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। अभियोजन पक्ष

का मामला यह था कि याचिकाकर्ता के धमकी भरे शब्दों के कारण ही उसने यह चरम कदम

उठाया था। पुलिस ने आरोप पत्र दायर करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने पिता को

याचिकाकर्ता की पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंधों को उजागर करने की धमकी दी थी।

11 अक्टूबर 2019 को रात करीब 8.30 बजे याचिकाकर्ता ने पिता के मोबाइल फोन पर

कॉल की और पांच मिनट तक बात की। बातचीत उन व्हाट्सएप संदेशों के संबंध में थी

जो पिता ने याचिकाकर्ता की पत्नी को भेजे थे।इनमें से एक संदेश में, पिता ने याचिकाकर्ता

की पत्नी से कहा था कि वह उसकी बहन की शादी की तारीख तक जीवित नहीं रहेगा।

पिता द्वारा की गई अगली कॉल में याचिकाकर्ता ने बयान दिया था- तुम्हें फांसी लगानी

होगी, क्योंकि वह भी फांसी लगाने जा रही है।इसके बाद रात करीब 12 बजे पिता अपने

प्रिंसिपल चैंबर में फंदे से लटके मिले।याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उसने

केवल यह कहते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की, “जाओ और फांसी लगा लो।” आगे यह भी

कहा गया कि मृतक को यह पता चलने पर कि उसके अवैध संबंध के बारे में किसी और

को भी पता चल गया है, आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

केवल बयानबाजी आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं मानी जाएगी

अदालत ने बताया कि आईपीसी की धारा 107 (उकसाने) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

यदि आरोपी जानबूझकर पीड़ित के खिलाफ किसी भी कार्य में सहायता करता है जो धारा

306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) की ओर ले जाता है, तो यह लागू होगा। न्यायमूर्ति

नागप्रसन्ना ने कहा, यदि मामले में प्राप्त तथ्य, शिकायत, आरोप पत्र का सारांश सभी को

शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की कसौटी पर माना जाए तो जो स्पष्ट रूप से सामने

आएगा वह यह है कि याचिकाकर्ता, एकमात्र आरोपी है। उस महिला का पति जिसके साथ

मृतक पिता के कुछ संबंध थे और उसने अपना गुस्सा जाहिर किया था और ऐसे शब्द कहे

थे कि जाओ और फांसी लगा लो, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि यह आईपीसी की

धारा 107 की सामग्री बन जाएगी, जिससे यह आत्महत्या के लिए आईपीसी की धारा

306 के तहत अपराध बन जाएगा।अदालत ने आगे कहा, इस मामले में मृतक द्वारा

आत्महत्या करने के असंख्य कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक यह भी हो सकता है

कि चर्च का पिता और पुजारी होने के बावजूद उसका याचिकाकर्ता की पत्नी के साथ

अवैध संबंध था। यह घिसी-पिटी बात है कि मानव मन एक पहेली है और मानव

मन के रहस्य को जानने का काम कभी पूरा नहीं हो सकता।

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