
नए साल के जश्न से पहले नोएडा में धारा 163 लागू इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने भी निजी और व्यावसायिक समारोहों के लिए
नियमों के अनुपालन के महत्व पर जोर दिया और नए साल की पार्टियों के दौरान, यहां तक
कि घरों में भी शराब परोसने के लिए कभी-कभार बार लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता
पर जोर दिया। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों और उनके आसपास 1 किमी के दायरे में
ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की पूर्व
अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर ड्रोन से फोटोग्राफी या शूटिंग की अनुमति नहीं है।
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जैसे धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर परिसर के भीतर
ही रहने चाहिए। पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त की मंजूरी
के बिना सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और स्थानों का उपयोग धार्मिक समारोहों, प्रार्थनाओं
या जुलूसों के लिए नहीं किया जा सकता है। कोई भी विवादित या गैर-प्रचलित धार्मिक
स्थलों पर प्रार्थना, पूजा या धार्मिक सभाओं का प्रयास या प्रोत्साहन नहीं करेगा। धार्मिक
स्थलों या दीवारों पर धार्मिक झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए।अंधे, विकलांग
व्यक्तियों या कृपाण रखने वाले सिखों को छोड़कर, गौतम बौद्ध नगर क्षेत्राधिकार के भीतर
किसी भी व्यक्ति को लाठी, चाकू, तलवार, बंदूक या कोई तेज वस्तु जैसे हथियार ले जाने
की अनुमति नहीं है। शादी, जुलूस या अन्य आयोजनों के दौरान जश्न में फायरिंग की
इजाजत नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब या नशीले पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित
है। ईंट, पत्थर, सोडा की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक जैसी वस्तुओं को खुले
स्थानों या छतों पर संग्रहीत करना या इकट्ठा करना निषिद्ध है, क्योंकि इसका उपयोग
हिंसक गतिविधियों या दहशत पैदा करने के लिए किया जा सकता है।