
बांग्लादेश की अदालत ने हसीना पर हमला
रहमान (57) बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ढाका के बंगबंधु
एवेन्यू में अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमले के बाद दो मामले – एक हत्या का और दूसरा
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे। इस हमले में 24 लोग मारे गए और
लगभग 300 लोग घायल हुए। न्यायमूर्ति ए.के.एम. असदुज्जमां और न्यायमूर्ति सैयद
इनायत हुसैन की पीठ ने मामले के सभी 49 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि
मामलों में निचली अदालत का फैसला ‘‘अवैध’’ था।निचली अदालत ने इस मामले में
आरोपी प्रतिबंधित हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी (हूजी) आतंकवादी संगठन के शीर्ष
नेता मुफ्ती अब्दुल हन्नान के कबूलनामे के आधार पर यह फैसला सुनाया था। हन्नान
को एक अन्य मामले के सिलसिले में फांसी की सजा दी गई है। उच्च न्यायालय ने कहा
कि इकबालिया बयान कोई ठोस साक्ष्य नहीं है क्योंकि इसे बलपूर्वक लिया गया था और
संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी उचित जांच नहीं की गई थी।