
बुशरा बीबी की बढ़ेगी मुश्किलें
अभियोजक इकबाल काखर ने कहा कि जमानत बांड जमा कर दिए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि
आपको अभी तक जमानत बांड जमा नहीं करना है। अदालत में सुनवाई के दौरान वकील खालिद
यूसुफ चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी को आज 190 मिलियन पाउंड के मामले में फैसले के लिए
अदियाला जेल में उपस्थित रहना होगा। कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर जज ने कहा कि
आप कोर्ट के निर्देशों को लागू नहीं कर रहे हैं। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई)
के संस्थापक इमरान खान की पत्नी द्वारा दर्ज की गई सभी तीन अंतरिम जमानत याचिकाएं
खारिज कर दीं।उनके वकील ने कहा कि इससे पहले 21 दिसंबर को रावलपिंडी में एक आतंकवाद
विरोधी अदालत (एटीसी) ने बुशरा बीबी को 32 मामलों में 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी
थी। विवरण के अनुसार, बुशरा बीबी अपने वकील के साथ एटीसी के समक्ष पेश हुईं और 9 मई की
हिंसा से संबंधित 23 मामलों सहित 32 मामलों में जमानत के लिए अनुरोध किया।