बुशरा बीबी की बढ़ेगी मुश्किलें

बुशरा बीबी की बढ़ेगी मुश्किलें
बुशरा बीबी की बढ़ेगी मुश्किलें
अभियोजक इकबाल काखर ने कहा कि जमानत बांड जमा कर दिए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि आपको
अभी तक जमानत बांड जमा नहीं करना है। अदालत में सुनवाई के दौरान वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने
कहा कि बुशरा बीबी को आज 190 मिलियन पाउंड के मामले में फैसले के लिए अदियाला जेल में उपस्थित
रहना होगा। कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर जज ने कहा कि आप कोर्ट के निर्देशों को लागू नहीं कर
रहे हैं।इस्लामाबाद की अदालतों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी द्वारा
दायर तीन अंतरिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुहम्मद
अफजल मुजोका ने बुशरा बीबी द्वारा दायर तीन अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजक इकबाल काखर और वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत
में पेश हुए, जबकि बुशरा बीबी के वकील ने कार्यवाही के दौरान छूट के लिए याचिका पेश की। 

बुशरा बीबी की बढ़ेगी मुश्किलें

अभियोजक इकबाल काखर ने कहा कि जमानत बांड जमा कर दिए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि

आपको अभी तक जमानत बांड जमा नहीं करना है। अदालत में सुनवाई के दौरान वकील खालिद

यूसुफ चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी को आज 190 मिलियन पाउंड के मामले में फैसले के लिए

अदियाला जेल में उपस्थित रहना होगा। कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर जज ने कहा कि

आप कोर्ट के निर्देशों को लागू नहीं कर रहे हैं। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई)

के संस्थापक इमरान खान की पत्नी द्वारा दर्ज की गई सभी तीन अंतरिम जमानत याचिकाएं

खारिज कर दीं।उनके वकील ने कहा कि इससे पहले 21 दिसंबर को रावलपिंडी में एक आतंकवाद

विरोधी अदालत (एटीसी) ने बुशरा बीबी को 32 मामलों में 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी

थी। विवरण के अनुसार, बुशरा बीबी अपने वकील के साथ एटीसी के समक्ष पेश हुईं और 9 मई की

हिंसा से संबंधित 23 मामलों सहित 32 मामलों में जमानत के लिए अनुरोध किया।

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