
मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक
सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत के पास अब तीन मुद्दे लंबित हैं और वे एक इंट्रा-कोर्ट
अपील का मुद्दा (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के एकीकरण के खिलाफ) है, दूसरा
पूजा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में ही
अधिनियम है। पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत
की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का
अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे
पहले उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक
लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की
निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत
आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर
में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू
पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की
अपील उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई
थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।