शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने ED को दिया ये निर्देश

 

शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने ED को दिया ये निर्देश
शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने ED को दिया ये निर्देश
 

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शामिल हैं।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 25 फरवरी को कई आरोपी व्यक्तियों के आवेदनों के बाद आदेश पारित

किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें मामले में दायर आरोपपत्र से संबंधित कुछ दस्तावेज नहीं मिले हैं।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, नीति में संशोधन

के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएं हुईं और कुछ लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को विवादास्पद उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार

के बढ़ते आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया।

 

शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने ED को दिया ये निर्देश

 

अदालत, वर्तमान में दस्तावेजों की जांच कर रही है, मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 3 मार्च को

निर्धारित किया है। न्यायाधीश ने कहा, “सुनवाई की अगली तारीख, यानी 3 मार्च को आगे की कार्यवाही

के लिए रखा जाए।” दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उत्पाद शुल्क नीति के कार्यान्वयन में

कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शुरू

की गई जांच से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। सीबीआई और ईडी के अनुसार, नीति में संशोधन

के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएं हुईं और कुछ लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को विवादास्पद उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार

के बढ़ते आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया। अदालत के हालिया आदेश से

आरोपियों को उम्मीद है कि आने वाले दस्तावेज़ मामले पर प्रकाश डालेंगे और चल रही जांच में

सहायता करेंगे।

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