दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से
आज पहली बार पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है।दिल्ली आबकारी
घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते
हुए जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय से कोर्ट ने पूछा था क्या आप संजय सिंह की
जमानत का विरोध करते हैं जिसके बाद ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध करने से इनकार
कर दिया। इसके साथ ही अब संजय सिंह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही
ईडी ने आप सांसद को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के पूछने पर ईडी ने
संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत
दे दी। अब वह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए यह भी
कहा कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा।
जमानत से पहले कोर्ट में हुई ये कार्रवाई
जमानत देने से पहले आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना,
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराल ने ईडी के लिए पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल
एसवी राजू को बताया कि क्या ईडी को संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए। पीठ ने ये भी कहा कि सिंह
छह महीने से जेल में हैं तो इसे देखते हुए बताइए कि क्या ईडी को उनकी और कस्टडी की जरूरत है।
शराब घोटाले में संजय सिंह को SC से मिली जमानत
पीठ ने एसवी राजू को ये भी बताया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला है। उनके ऊपर जो दो
करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता है। इससे पहले संजय ने
हाईकोर्ट में भी कहा था कि वह महीनों से जेल में हैं और अब तक इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका
भी सामने नहीं आई है। ऐसे में उन्हें बेल मिलनी चाहिए।
