
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त ( कोर्ट कमिश्नर)
नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सर्वे पर लगी रोक
ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त
( कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने के इलाहाबाद
हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई
एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही
गौरतलब है कि अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
एक एडवोकेट कमिश्नर (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने का आदेश दिया था।
इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था।
मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं।
वकील ने तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत
मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है,
शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सर्वे पर लगी रोक
ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता।
इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क को सही माना और हाईकोर्ट के
आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।
मस्जिद कमेटी के वकील के इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश
अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ
मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है.