
सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मूला ई मामले में खारिज कर दी याचिका
रामा राव, जो तेलंगाना में विपक्ष के नेता भी हैं, ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की
गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति
से प्रेरित थे। मामला अक्टूबर 2022 का है, जब नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमए एंड यूडी)
मंत्री के रूप में केटीआर, हैदराबाद में फॉर्मूला ई दौड़ की मेजबानी के लिए फॉर्मूला ई ऑपरेशंस
(एफईओ) और ऐस नेक्स्ट जेन के साथ त्रिपक्षीय समझौते में शामिल थे। दिसंबर 2024 में
एसीबी ने केटीआर पर आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज
की।इससे पहले, केटीआर ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने एफआईआर
को रद्द करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। हाई कोर्ट ने केटीआर को जांच में सहयोग
करने का भी आदेश दिया था। केटीआर ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया,
लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पीबी वराले की अगुवाई वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के
फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।