सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत
केजरीवाल को 50,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक श्योरटी देनी होगी।
केजरीवाल सीएम दफ्तर और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं कर सकेंगे। केजरीवाल आधिकारिक फाइलों
पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/
अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो। वह केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे;
और वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल
तक उनकी पहुंच नहीं होगी। बता दें, सीएम केजरीवाल जब लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को
अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, तब भी केजरीवाल पर कोर्ट ने ऐसी ही शर्तें लगाई थी। इसका
मतलब है कि अगर सीबीआई केस में भी दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलती है तो वह सीएम के
तौर पर कामकाज नहीं संभाल पाएंगे।
