26 फरवरी को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया

Arvind Kejriwal
26 फरवरी को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सातवां समन भेजा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्रीउत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ
के लिए छठे समन पर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए, उनकी पार्टी ने समन
को “अवैध” करार दिया। इससे पहले, राउज एवेन्यू अदालत ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर
शिकायत के संबंध में केजरीवाल को दिन भर के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।

दिल्ली विधानसभा का बजटसत्र 15 फरवरी को शुरू

केजरीवाल के वकील द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा का बजट

सत्र 15 फरवरी को शुरू हुआ और मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा। इसमें कहा गया है कि

वह 16 मार्च को सुनवाई  की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे।

26 फरवरी को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया

यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली

सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीतिने गुटबंदी की अनुमति  दी और कुछ डीलरों

का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने

बार-बार खंडन किया। जुलाई, 2022 में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा इसके

कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और खामियों की सीबीआई जांच की

सिफारिश के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गयाथा।

मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए)

के तहत केस दर्ज किया है।

छठी बार संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया

केजरीवालने सोमवार को छठी बार संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया,

जिसके बाद पार्टी ने कहा कि केजरीवाल कोबार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत

के फैसलेका इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन

शोधन के मामले में समनकी अवज्ञा करने के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा दाखिल शिकायत के संबंध

में केजरीवाल को 17 फरवरी कोव्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी थी।

अदालत ने मामले की सुनवाई 16 मार्च के लिए निर्धारित की थीऔर केजरीवाल

के वकीलने मामले की अगली सुनवाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत

तौर पर पेश  होने का आश्वासन दिया था।

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