
केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने
के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट
से वापस ले ली। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश
पीठ को आप नेता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बताया कि चूंकि उच्च
न्यायालय ने 25 जून को एक विस्तृत आदेश पारित किया है, इसलिए वह एक याचिका
दायर करना चाहेंगे।केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड मिल गई है। सीबीआई
की तरफ से केजरीवाल की पांच दिन की रिमांड विशेष अदालत से मांगी गई थी। तीन
दिन की कस्टडी में भेजे जाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से अरविंद केजरीवाल
से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले आज सुबह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शराब
नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आप
नेता को पेश करने वाली जांच एजेंसी ने कहा कि एजेंसी यह कवायद लोकसभा चुनाव
से पहले कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जांच एजेंसी ने मंगलवार को
तिहाड़ जेल में आप सुप्रीमो से पूछताछ की और उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित
उनका बयान दर्ज किया।
CBI ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड कोर्ट से तीन दिन की कस्टडी मिली
आम तौर पर रिमांड के बाद जांच एजेंसी के पास जो सबूत होते हैं उसकी तस्दीक आरोपी
से की जाती है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों के साथ आमना सामना भी कराया जाता
है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत और मोबाइल, मीटिंग डिटेल्स की जानकारी ली जाएगी। सीबीआई
ने अदालत के सामने पांच दिन की मांग की थी और ब्यौरा दिया था, हालांकि विशेष अदालत
के जज अमिताभ रावत ने तीन दिन की मोहलत को जरूरी माना। 29 जून को शाम सात
बजे से पहले सीबीआई केजरीवाल को पेश करेगी। दूसरी ओर, केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के
जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के
आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। न्यायमूर्ति मनोज
मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ को आप नेता के वकील वरिष्ठ
अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बताया कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को एक विस्तृत
आदेश पारित किया है, इसलिए वह एक याचिका दायर करना चाहेंगे।