Manish Sisodia को फिर कोर्ट से नहीं मिली राहत

Manish Sisodia को फिर कोर्ट से नहीं मिली राहत
Manish Sisodia को फिर कोर्ट से नहीं मिली राहत
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार (15 जुलाई) को शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 दिनों के लिए बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट
22 जुलाई को सीबीआई मामले की अगली सुनवाई करेगी। सिसोदिया को वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री रह
चुके सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार
किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
बाद में उन्हें मार्च 2023 में अब खत्म हो चुकी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले
में ईडी ने गिरफ्तार किया।दिल्ली शराब नीति मामले में में आम आमदी पार्टी के वरिष्ठ
नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को अदालत से राहत नहीं मिली. CBI की ओर दर्ज
मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई तक के
लिए बढ़ा दी है.दिल्ली सरकार में पूर्व ​उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई से जुड़े इस मामले में

सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. अब इस मसले पर अगली सुनवाई

22 जुलाई को होगी. 

Manish Sisodia को फिर कोर्ट से नहीं मिली राहत

आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली

सरकार की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों को

फायदा पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप

का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को खत्म कर दिया गया

और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच

की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम

(पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

 

 

 

इससे पहले आप नेता ने निचली अदालत के 30 अप्रैल 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने भी साल 2021-22 में निर्मित दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन मामले को लेकर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने पूर्व ​उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया से घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है. सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद मार्च, 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

हाल ही में सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल पहुंचकर उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सीबीआई का आरोप है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी. वर्तमान में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दोनों ही मामले में उनके खिलाफ अलग-अलग अदालतों जमानत ​याचिका लंबित हैं.

दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है. मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतेहा है. देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर बीजेपी ने अच्छा नहीं किया.

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