
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई करेगा।
CEC-EC की नियुक्ति मामले में सुनवाई पर सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति संजीव खन्नाकी
अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर संज्ञान लिया और कहा कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि मुझे अभी सीजेआई से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।
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ToggleSupreme Court 15 मार्च को करेगा CEC-EC की नियुक्ति मामले में सुनवाई
बता दें कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में सीईसी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी थी।
याचिका में उन्होंने सीईसी अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और
अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है।
क्या है मांग?
इसके साथ ही कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के
सदस्यों की नियुक्ति का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। जिसमें CEC-EC की नियुक्ति के लिए सीजेआई,
प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति के गठन का निर्देश दिया गया था।
अरुण गोयल ने दिया चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने
शनिवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा
की थी। बता दें कि इससे पहले अनूप चंद्र पांडे भी रिटायर हो चुके हैं। जिसके कारण चुनाव आयुक्तों के दो पद रिक्त हो गए हैं।