
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जो चालक अपने चालानों का भुगतान तय समय पर नहीं
कर पाए हैं उन्हें अब 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है। मोहाली के क्षेत्रीय परिवहन की
ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी जारी की गई है।परिवहन अधिकारी (आरटीओ)
प्रदीप सिंह ढिल्लों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि नियमों जो लोग पालन नहीं करते हैं उनके
वाहनों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक
जिले में लगभग 10 हजार चालान लंबित है।
ढिल्लों ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के
तहत चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर चालान राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।
Traffic Rules का पालन नहीं करने और लंबित चालान का भुगतान
एक बार जब कोई वाहन परिवहन वेबसाइट पर ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उसका मालिक कर
भुगतान, वाहन नवीनीकरण और अन्य संबंधित सेवाओं सहित वाहन पोर्टल पर सेवाओं का
उपयोग करने में असमर्थ हो जाएगा। ढिल्लों ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के
तहत चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर चालान राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।
यदि इस अवधि के भीतर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो वाहन को ब्लैक लिस्ट किया जा
सकता है। उन्होंने बताया कि समय पर भुगतान न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के
प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।ढिल्लों ने कहा,
“कई बार याद दिलाने और नोटिस देने के बावजूद, बड़ी संख्या में ड्राइवरों ने तेज गति
से गाड़ी चलाने, लाल बत्ती पार करने और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे उल्लंघनों के
लिए जुर्माना नहीं भरा है। इसलिए, उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना बकाया चुकाना होगा
या फिर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “जिले के बाहर पंजीकृत जिन
वाहनों के चालान लंबित हैं, उन्हें हमने पहले ही काली सूची में डाल दिया है, क्योंकि
ऐसा करने का अधिकार आरटीओ के पास है।”