ज्ञानवापी तहखाने में जारी रहेगी हिंदू प्रार्थना

ज्ञानवापी तहखाने में जारी रहेगी हिंदू प्रार्थना, मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका

Gyanvapi
ज्ञानवापी तहखाने में जारी रहेगी हिंदू प्रार्थना
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें हिंदुओं
को वाराणसी मेंज्ञानवापी परिसर के अंदर दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति रोहित
रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने अंजुमनइंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें
जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित
‘व्यास जी का तहखाना’ में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई थी।

ज्ञानवापी तहखाने में जारी रहेगी हिंदू प्रार्थना

31 जनवरी को, वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने के अंदर पूजा

करने की अनुमति दी। अदालत ने जिला प्रशासन को भक्तों द्वारा की जाने वाली पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्था

करने का भी निर्देश दिया था औरश्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को इसके लिए एक पुजारी को नामित करने के

लिए कहा था। बाद मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी।

दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना  फैसला सुरक्षित रख लिया था।वाराणसी अदालत का आदेश

चार महिला वादी द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद हिस्से की खुदाई ‘और सर्वेक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में

याचिका दायर करने के बाद आया। हिंदू पक्ष के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) की रिपोर्ट से पता चला है

कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसके बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की

गई थी।अपनी याचिका में, महिलाओं ने तर्क दिया कि ‘शिवलिंग’ की सटीक प्रकृति का निर्धारणइसके आसपास की

कृत्रिम/आधुनिक दीवारों/फर्श को हटाने और खुदाई द्वारा और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके पूरे

सील क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद किया जा सकता है।कई हिंदू कार्यकर्ताओं ने चुनौती दी है कि विवादित

ज्ञानवापी मस्जिदस्थल पर पहले से एक मंदिर मौजूद था और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब

के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था, मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया था।

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