
अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और बताएं कि उल्लंघनकर्ताओं और
सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शीर्ष अदालत ने
कहा कि सीएक्यूएम एक दंतहीन बाघ बन गया है।
हरियाणा-पंजाब में पराली जलाने के मामले पर SC ने जताई नाराजगी
पीठ ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है अगर मुख्य सचिव किसी के
इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे. कुछ नहीं किया
गया, पंजाब के साथ भी यही सच है. रवैया पूर्ण अवज्ञा का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
हरियाणा की ओर से दाखिल हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है। यह वायु गुणवत्ता
प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई
करने का निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हरियाणा के मुख्य सचिव
अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और बताएं कि उल्लंघनकर्ताओं और
सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शीर्ष अदालत ने
कहा कि सीएक्यूएम एक दंतहीन बाघ बन गया है। शीर्ष अदालत ने पहले पड़ोसी राज्यों
में पराली जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने में विफलता पर सीएक्यूएम
को फटकार लगाई थी और कहा था कि उसे अपने दृष्टिकोण में और अधिक सक्रिय
होने की जरूरत है।