पीएम मोदी के रोड शो को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट

पीएम मोदी के रोड शो को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट
पीएम मोदी के रोड शो को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट

 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पूर्वी मुंबई के घाटकोपर में

एक चुनावी रोड शो करने वाले हैं। वहीं वो शुक्रवार को शहर में एक

सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की चुनावी

रोड शो को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रोड शो के मद्देनजर

पुलिस ने शहर में ड्रोन, पैराग्लाइडर, गुब्बारे, पतंग और रिमोट-नियंत्रित

माइक्रोलाइट विमानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारी ने

कहा, पुलिस उपायुक्त (संचालन) ने सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की

धारा 144 के तहत 15 मई (बुधवार) और 17 मई (शुक्रवार) को उड़ने वाली

वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।

पीएम मोदी की रैली में शांति भंग होने की संभावना

आदेशों के अनुसार, यह आशंका है कि पीएम मोदी की मुंबई यात्रा के दौरान,

“आतंकवादी/असामाजिक तत्व ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट-नियंत्रित

माइक्रोलाइट विमानों का उपयोग करके हमला कर सकते हैं और इससे

शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।”आदेश

के मुताबिक, इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति

को नुकसान पहुंचने का गंभीर खतरा है। बुधवार और शुक्रवार को पीएम के

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीआईपी और अधिकारियों के शामिल होने की

उम्मीद है।अधिकारी ने कहा, “चूंकि आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों

पर कुछ जांच और तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।   ड्रोन, पैराग्लाइडर

, सभी प्रकार के गुब्बारे, पतंग, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमानों की

उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए।”

पीएम मोदी के रोड शो को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट

आदेशों के अनुसार, विक्रोली, कांजुरमार्ग, पार्कसाइट, घाटकोपर, पंत नगर,

तिलक नगर, चेंबूर, चूनाभट्टी, बीकेसी, खेरवाड़ी, वकोला, विले पार्ले, सहार,

हवाई अड्डा, बांद्रा, वर्ली, के अधिकार क्षेत्र में प्रतिबंध लागू होंगे। मुंबई में माहिम,

दादर और शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन जैसे इलाकों में कड़ी सुरक्षा रहेगी। उन्होंने

कहा, आदेशों का पालन नहीं करने वालों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की

धारा 188 (लोक सेवक द्वारा दिए गए वैध आदेश की अवज्ञा) के तहत दंडित

किया जाएगा।

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