सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप सरकार की उस याचिका पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को
नोटिस जारी किया है जिसमें पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार निकाय को धन
जारी नहीं करने का आरोप लगाया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)
को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस बकाए राशि के बारे में जानकारी मांगने के संबंध में है।
वहीं मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा
की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) को धनराशि जारी करने के लिए कहा है।
मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति
जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव
(वित्त) को धनराशि जारी करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि वह जल उपयोगिता से
बकाया धनराशि के बारे में जानना चाहती है।
याचिका पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को
सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार की याचिका पर आगे की सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है।
1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान सचिव (वित्त) को उस याचिका पर नोटिस जारी किया था
जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी विधानसभा द्वारा बजटीय मंजूरी के बावजूद
दिल्ली जल बोर्ड को धन जारी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले
वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था, “मेरे अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं।
उन्होंने कहा था कि डीजेबी को 1,927 करोड़ रुपये अभी भी जारी नहीं किए गए हैं।”
सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत
बता दें, केजरीवाल सरकार ने नौकरशाही और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार से जुड़े ताजा विवाद के
मुद्दे पर 20 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था। सीजेआई ने आप सरकार को आश्वासन दिया था
कि वह 31 मार्च को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी डीजेबी के लिए निर्धारित धनराशि
जारी करने का आदेश दे सकते हैं।
