`उत्तर प्रदेश: नाई की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

`उत्तर प्रदेश: नाई की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास
`उत्तर प्रदेश: नाई की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास
घटना के बाद शरीफपुर भैंसरोली गांव के निवासी मुस्तकीम ने शिकायत दर्ज कराई
कि चारों आरोपियों ने उनके बेटे इरफान के घर में घुसकर
गोली मारकर उसकी हत्या कर दी
जबकि उसके भाई इमरान को घायल कर दिया।
में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
नाई ने पिछले पैसे न दिए जाने के कारण
बाल काटने से इनकार कर दिया था
जिसके बाद हुए विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई।

सरकारी वकील प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायाधीश डॉ. सुरेश कुमार

की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषियों की पहचान समीर, शाहिद, आरिफ

और साकिब के रूप में हुई है। घटना 24 नवंबर, 2021 को हुई थी।

`उत्तर प्रदेश: नाई की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

कि चारों आरोपियों ने उनके बेटे इरफान के घर में घुसकर गोली मारकर
उसकी हत्या कर दी, जबकि उसके भाई इमरान को घायल कर दिया।

प्राथमिकी के अनुसार, जांच में पता चला है

कि इरफान ने दो महीने पहले अपना व्यवसाय बंद कर दिया था

क्योंकि आरोपी बिना पैसे दिए बाल कटवाते थे। घटना वाली सुबह, समीर और साकिब,

इरफान से मिले और उससे अपने घर पर बाल काटने को कहा।

जब इरफान ने पैसे न देने का हवाला देते हुए मना कर दिया

तो चारों आरोपी भड़क गए। इसके बाद वे इरफान के घर में घुस गए

जहां समीर ने राइफल और बाकी ने पिस्तौल से दोनों भाइयों को गोली मार दी।

इरफान की मौत हो गई।

चारों आरोपियों को अपराध के तुरंत बाद गिरफ्तार करके

उनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया।

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