
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत
शनिवार को शहर की अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर केजरीवाल को
12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसने 26 जून को आम आदमी पार्टी (आप)
संयोजक को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिन में, केजरीवाल ने उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा
दर्ज मामले के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। केजरीवाल के वकील रजत
भारद्वाज ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के
समक्ष जमानत याचिका का उल्लेख किया।भारद्वाज ने अदालत से आम आदमी पार्टी (आप) के
राष्ट्रीय संयोजक की याचिका को गुरुवार को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिसमें आरोप लगाया
गया है कि सीएम को सीआरपीसी की धारा 41 का अनुपालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया गया
था। जमानत याचिका दायर की है। आवेदक को धारा 41 का अनुपालन किए बिना अवैध हिरासत में
ले लिया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि विवाद पर विचार करते हुए
अदालत मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई।