
सरकारी वकील प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायाधीश डॉ. सुरेश कुमार
की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषियों की पहचान समीर, शाहिद, आरिफ
और साकिब के रूप में हुई है। घटना 24 नवंबर, 2021 को हुई थी।
`उत्तर प्रदेश: नाई की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास
प्राथमिकी के अनुसार, जांच में पता चला है
कि इरफान ने दो महीने पहले अपना व्यवसाय बंद कर दिया था
क्योंकि आरोपी बिना पैसे दिए बाल कटवाते थे। घटना वाली सुबह, समीर और साकिब,
इरफान से मिले और उससे अपने घर पर बाल काटने को कहा।
जब इरफान ने पैसे न देने का हवाला देते हुए मना कर दिया
तो चारों आरोपी भड़क गए। इसके बाद वे इरफान के घर में घुस गए
जहां समीर ने राइफल और बाकी ने पिस्तौल से दोनों भाइयों को गोली मार दी।
इरफान की मौत हो गई।
चारों आरोपियों को अपराध के तुरंत बाद गिरफ्तार करके
उनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया।