
कोलकाता की लेडी डॉक्टर को आज मिला इंसाफ
संजय रॉय को डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाया
गया था। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और
103(1) के तहत दोषी ठहराया था। जज ने संजय रॉय से कहा कि मैंने आपको पिछले दिन बताया था
कि आपको किन आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया है और आपके खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए
हैं। संजय राय ने कोर्ट में जज के सामने कहा कि मुझे जबरन साइन करवाया गया, बोलने नहीं दिया
गया। आरजी कर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर तपन प्रमाणिक ने कहा कि आरजी कर बलात्कार और
हत्या मामले में कई लोग शामिल थे और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई जांच पूरी तरह से
बेकार है। मैं फैसले का स्वागत करूंगा चाहे वह आजीवन कारावास हो या मृत्यु तक फांसी हो। सीबीआई
जांच के अनुसार, संजय रॉय मुख्य दोषी हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से सीबीआई की कुछ रिपोर्टें सामने
आई हैं कि 68 गतिविधियों को सीसीटीवी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन संजय रॉय को छोड़कर
किसी की पहचान नहीं की जा सकी। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह फैसला आजीवन
कारावास या मृत्यु तक फाँसी का होगा तो वह इसका स्वागत करेंगे।