
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज 12वीं क्लास के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स
(LLB Course) करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने
से मना कर दिया। इस समय एलएलबी कोर्स 5 वर्ष का है।अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय
का कहना था कि अभी बीए-एलएलबी कोर्स 5 साल का होता है, इससे तीन सालों का
करने देने की जरूरत है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह समय भी कम ही है।
सीजेआई सर्वोच्च न्यायायल ने आज 12वीं क्लास के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स
करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि छात्र तीन साल यानी छह सेमेस्टर में 15-20 विषय
आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए पांच साल यानी 10
सेमेस्टर की वर्तमान अवधि सही नहीं है।
याचिकाकर्ता ने वापस लिया फैसला
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की
खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता
ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।
समय भी कम ही है 12वीं के बाद LLB Course
याचिकाकर्ता का कहना था कि छात्र तीन साल यानी छह सेमेस्टर में 15-20 विषय
आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए पांच साल यानी 10
सेमेस्टर की वर्तमान अवधि सही नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना था कि छात्रों पर लंबी
डिग्री पूरी करने के लिए अधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा।दस सेमेस्टर की अवधि छात्रों के लिए
सही नहीं: याचिकाकर्ता। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह समय भी कम ही है।
समय एलएलबी कोर्स 5 वर्ष का है
सीजेआई सर्वोच्च न्यायायल ने आज 12वीं क्लास के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने
की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया12वीं क्लास के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स
(LLB Course) करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने
से मना कर दिया। इस समय एलएलबी कोर्स 5 वर्ष का है।अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय
का कहना था कि अभी बीए-एलएलबी कोर्स 5 साल का होता है, इससे तीन सालों का
करने देने की जरूरत है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह समय भी कम ही है।